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HEC बाईपास अतिक्रमण अभियान पर हाईकोर्ट की रोक, 31 दिसंबर तक खुद कब्जा हटाने का निर्देश

रांची: राजधानी रांची के HEC बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल प्रशासन को कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने रांची के उपायुक्त (DC) और एसएसपी (SSP) को अभियान तत्काल रोकने को कहा। अदालत ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को 31 दिसंबर तक स्वयं कब्जा हटाने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद HEC बाईपास रोड पर प्रशासन की ओर से चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। अदालत ने मानसून के मौसम और आगामी त्योहारों को देखते हुए तत्काल कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। हालांकि, संबंधित लोगों को तय समय सीमा के भीतर सरकारी जमीन से अपना अतिक्रमण खुद हटाना होगा।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद तत्काल रुकी कार्रवाई

HEC बाईपास रोड पर पिछले कई दिनों से सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान कुछ स्थानों पर स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच विवाद की स्थिति भी बनी थी। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों की ओर से पुलिस पर पथराव किए जाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था।

मामले में 31 लोगों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता अखौरी अविनाश कुमार और विपुल पोद्दार ने अदालत में पक्ष रखा।

कोर्ट को कार्रवाई जारी रहने की मिली जानकारी

अधिवक्ता अखौरी अविनाश कुमार के अनुसार, उन्हें जानकारी मिली थी कि अदालत के निर्देश के बावजूद प्रशासन की ओर से कुछ घरों को तोड़ने की कार्रवाई जारी थी। इसके बाद उन्होंने तत्काल मामले की जानकारी हाईकोर्ट को दी।

मामले की जानकारी मिलने के बाद अदालत ने रांची के DC मंजूनाथ भजंत्री और SSP को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदेश के तत्काल पालन का निर्देश दिया। इसके बाद HEC बाईपास रोड पर चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी गई।

31 दिसंबर तक खुद हटाना होगा अतिक्रमण

हाईकोर्ट ने तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अतिक्रमण करने वाले लोगों को स्वयं सरकारी जमीन खाली करने के लिए समय दिया है। अदालत के निर्देश के मुताबिक, संबंधित लोगों को 31 दिसंबर तक अपना अतिक्रमण खुद हटाना होगा।

अदालत ने यह निर्देश ऐसे समय में दिया है, जब क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर तनाव की स्थिति भी बनी थी।

पुनर्वास की मांग भी उठी थी

HEC बाईपास रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर रांची नगर निगम की मेयर ने भी उपायुक्त को पत्र लिखा था। उन्होंने पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित होने तक अभियान रोकने की मांग की थी।

फिलहाल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद HEC बाईपास रोड पर प्रशासन की कार्रवाई रुक गई है। अब संबंधित अतिक्रमणकारियों को अदालत की ओर से तय समय सीमा के भीतर सरकारी जमीन से अपना कब्जा हटाना होगा।

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