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31 मई तक पैन-आधार लिंक कराने पर बड़ी राहत, टैक्सपेयर के लिए cbdt ने जारी किया सर्कुलर

31 मई तक पैन-आधार लिंक कराने पर बड़ी राहत, टैक्सपेयर के लिए cbdt ने जारी किया सर्कुलर

आयकर विभाग ने एक सर्कुलर जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई करदाता अपने पैन को अपने आधार से 31 मई तक जोड़ता है, तो उसे टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह नई तारीख अब तक पैन-आधार लिंक कराने के लिए बड़ी राहत है।

पैन-आधार लिंक क्यों महत्वपूर्ण है?

पैन-आधार लिंक कराना आवश्यक है क्योंकि इससे कई लाभ होते हैं। पहले तो, यह करदाता को अपनी आयकर रिटर्न भरने में मदद करता है। जब पैन और आधार लिंक होते हैं, तो करदाता को अपने आयकर रिटर्न में आधार कार्ड से संबंधित जानकारी को स्वयं भरने की आवश्यकता नहीं होती है। यह उनके लिए समय और परेशानी बचाता है।

दूसरे, पैन-आधार लिंक कराने से करदाता को अपने बैंक खाते को भी आधार से लिंक करने की सुविधा मिलती है। आधार और पैन दोनों को बैंक खाते से लिंक करने से करदाता को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा, पैन-आधार लिंक कराने से करदाता को अपनी आयकर रिटर्न को ई-वेरिफाई करने की सुविधा भी मिलती है। यह उन्हें आसानी से और तेजी से अपनी आयकर रिटर्न को वेरिफाई करने की अनुमति देता है।

पैन-आधार लिंक कराने का तरीका

पैन-आधार लिंक कराने के लिए निम्नलिखित तरीका अपनाया जा सकता है:

  1. आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से: करदाता आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पैन-आधार लिंक कर सकता है। वहां पर एक ऑनलाइन फॉर्म भरकर पैन-आधार लिंक कराया जा सकता है।
  2. आधार एनरोलमेंट सेंटर: करदाता अपने नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर में जाकर भी पैन-आधार लिंक करवा सकता है। वहां पर उपलब्ध ऑपरेटर की मदद से यह कार्य किया जा सकता है।
  3. आधार सेवा केंद्र: करदाता आधार सेवा केंद्र में भी जाकर पैन-आधार लिंक करवा सकता है। यहां पर भी ऑपरेटर की सहायता से यह कार्य किया जा सकता है।

पैन-आधार लिंक कराने के लिए अंतिम तिथि

आयकर विभाग ने पैन-आधार लिंक कराने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब करदाता को 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा। यदि करदाता इस अंतिम तिथि के पहले ही अपने पैन को आधार से जोड़ देता है, तो उसे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन, अगर करदाता इस अंतिम तिथि के बाद अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है, तो उसे टीडीएस की कम कटौती के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

इसलिए, सभी करदाताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने पैन को आधार से जल्द से जल्द लिंक कराएं और टीडीएस की कम कटौती से बचें।

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