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पारा शिक्षकों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, सेवा समाप्ति का आदेश रद्द; अप्रैल 2025 से मिलेगा बकाया मानदेय

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्वी सिंहभूम के पारा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें सेवा से हटाने और मानदेय रोकने के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने संबंधित पारा शिक्षकों को अप्रैल 2025 से बकाया मानदेय का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।

हाई कोर्ट के फैसले से पारा शिक्षकों को राहत

जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में पारा शिक्षकों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मामला उनकी शैक्षणिक योग्यता और प्रमाण पत्रों को लेकर उठे विवाद से जुड़ा था। अधिकारियों की ओर से की गई कार्रवाई के बाद संबंधित पारा शिक्षकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

शैक्षणिक प्रमाण पत्र को लेकर हुई थी कार्रवाई

मामले में कुछ पारा शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए गए थे। बताया गया कि संबंधित शिक्षकों ने इलाहाबाद और देवघर के कुछ संस्थानों से मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे। इसके बाद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से कार्रवाई को लेकर निर्देश जारी किए गए थे।

इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम के जिला शिक्षा अधीक्षक ने संबंधित पारा शिक्षकों को सेवा से हटाने और उनका मानदेय रोकने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए पारा शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

अदालत ने सेवा समाप्ति और मानदेय रोकने का आदेश किया रद्द

मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जिला शिक्षा अधीक्षक के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई थी और मानदेय रोक दिया गया था। अदालत ने कहा कि संबंधित पारा शिक्षकों को अप्रैल 2025 से बकाया मानदेय का भुगतान किया जाए।

हालिया न्यायिक रिकॉर्ड में भी अदालत ने पारा शिक्षकों की नियुक्ति के समय निर्धारित योग्यता और बाद में योग्यता संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर की गई कार्रवाई के पहलुओं पर विचार किया है। अदालत ने संबंधित मामले में सेवा जारी रखने और बकाया मानदेय के भुगतान का निर्देश दिया था।

पारा शिक्षकों के लिए अहम है कोर्ट का आदेश

हाई कोर्ट के इस आदेश से उन पारा शिक्षकों को राहत मिली है, जिनके खिलाफ शैक्षणिक प्रमाण पत्र और योग्यता को लेकर कार्रवाई की गई थी। अदालत के निर्देश के बाद संबंधित शिक्षकों के बकाया मानदेय के भुगतान का रास्ता साफ हुआ है।

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