उज्ज्वल दुनिया /रांची । राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई शुक्रवार को टल गयी। अब इस पर नौ अक्तूबर को सुनवाई होगी। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को सीबीआई की अदालत ने पांच साल की सजा सुनायी है।
लालू की ओर से दाखिल जमानत याचिका में कहा गया है कि उन्होंने इस मामले में आधी सजा काट ली है। इस आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। जबकि सीबीआई की ओर से इसका विरोध किया गया।
सीबीआई की ओर से बताया गया कि अभी आधी सजा पूरी होने में 23 दिन कम है। इस कारण आधी सजा काटने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। जबकि लालू प्रसाद की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि नौ अक्तूबर को आधी सजा की अवधि पूरी हो रही है। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वह कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। इस कारण भी अदालत लालू को जमानत दे सकती है।
जुलाई महीने में लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी और जमानत के लिए लालू यादव के बिगड़ते स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था। जमानत याचिका में आधार बनाया गया है कि लालू प्रसाद यादव ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है और लालू प्रसाद यादव फिलहाल आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर असाध्य रोगों से ग्रसित हैं इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।वहीं आज सुनवाई से पहले नेता प्रतिपक्ष और लालू के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि उच्च न्यायलय पर हम लोगों को पूरा भरोसा है कि लालू जी को न्याय जरूर मिलेगा। आधी सज़ा पूरी हो जाने के बाद जमानत में कोई रुकावट नहीं होती।