पांडेय गिरोह के सरगना विकास तिवारी और संतोष पांडेय को जीवन के अंतिम क्षण तक कारावास की सजा, एक लाख 76 हजार 200 रुपए का जुर्माना
तीन अन्य दोषियों पर 30 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश
अजय निराला/प्रमोद उपाध्याय/उज्ज्वल दुनिया संवाददाता/हजारीबाग। बहुचर्चित सुशील श्रीवास्तव समेत तीन हत्याकांड में दोषी करार दिए गए पांच आरोपियों को एडीजे-6 अमित शेखर की कोर्ट में मंगलवार को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई। इसमें पांडेय गिरोह के सरगना विकास तिवारी और संतोष पांडेय को जीवन के अंतिम क्षण अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही एक लाख 76 हजार 200 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। वहीं तीन अन्य दोषियों विशाल कुमार सिंह, राहुल देव पांडेय और दिलीप साव को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 30 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है।
विकास तिवारी ग्रुप ने एके-47 से दिनदहाड़े दिया था घटना को अंजाम
गौरतलब है कि जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार से दो जून 2015 को पेशी के लिए सिविल कोर्ट कैंपस लाए गए गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव को विकास तिवारी के गुर्गों ने एके 47 से सरेआम दिनदहाड़े हत्या कर दी थी। इस संबंध में 11 सितंबर को उक्त पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया था और साक्ष्य के अभाव में शंभूनाथ तिवारी को कोर्ट ने बरी कर दिया था। दोषियों से वसूली जानेवाली जुर्माने की पूरी राशि सुशील श्रीवास्तव के पीड़ित परिवार को दी जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे।