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गुजरात : आज से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों पर लगेगा पांच सौ का जुर्माना

सरकार लोगों को अमूल पार्लर से सस्ते में बेचेगी मास्क

गांधीनगर/अहमदाबाद । कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति लापरवाह रह कर मास्कन पहनने वालों और सार्वजनिक रूप से थूकने पर अब 01 अगस्त से पांच सौ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के निर्देश पर राज्यभर में 01 अगस्त से सार्वजनिक रूप से थूकने और मास्क न पहनने वालों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में लापरवाही करने पर दो सौ से लेकर पांच सौ रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वायरस से बचने के लिए सार्वजनिक रूप से बाहर निकलते समय मास्क पहनना महत्वपूर्ण है। मास्क की मांग बढ़ने पर इसकी काला बाजारी तेज हो गई। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने नागरिकों को सस्ते मास्क प्रदान करने के लिए अमूल पार्लर में मास्क बेचना शुरू कर दिया है। जहां साधारण मास्क 5 रुपये और एन 95 मास्क 65 रुपये में बिक रहा है। लेकिन आज से जनता को अमूल पार्लर से 10 रुपये में 5 मास्क का एक पैकेट मिलेगा।

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