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कोर्ट ने 22 मिनट की सुनवाई में ख़ारिज की श्रीकृष्ण जन्मस्थान की याचिका

उज्ज्वल दुनिया  /मथुरा, 01 अक्तूबर (हि.स.)। श्रीकृष्ण जन्मस्थान के मालिकाना हक को लेकर मथुरा न्यायालय के सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में डाली गई याचिका बुधवार को ख़ारिज हो गई है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच विवादित मामले को लेकर सुनवाई दोपहर 22 मिनट तक चली। वादी पक्ष ने अपने सारे पक्ष रखे इसके बाद कोर्ट ने बुधवार देर सायं दायर वाद को खारिज कर दिया। दावा खारिज होने के बाद वादी पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री ने कहा कि अब हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे। 
श्रीकृष्ण जन्मस्थान के मालिकाना हक को लेकर श्रीकृष्ण विराजमान, अस्थान श्रीकृष्ण जन्मस्थान, रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों ने 25 सितम्बर को मथुरा न्यायालय के सीनियर डिवीजन सिविल जज छाया शर्मा की कोर्ट में याचिका डाली थी। 58 पन्नों की याचिका में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच 1968 में हुए समझौते को गलत बताते हुए अपील की गई कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान को मस्जिद से मुक्त किया जाए और भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि का मालिकाना हक दिलाया जाए। 

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