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बैंक में लॉकर है तो सावधान! अब बैंक तोड़ सकते हैं आपके लॉकर

आरबीआई के नए नियम के अनुसार, एक लंबी अवधि तक आपने लॉकर को नहीं खोला तो बैंक आपका लॉकर तोड़ सकते हैं ।

7 साल तक नहीं खुला तो बैंक तोड़ सकते हैं आपके लॉकर
7 साल तक नहीं खुला तो बैंक तोड़ सकते हैं आपके लॉकर

बैंक के लिए नए दिशानिर्देश

रिजर्व बैंक इंडिया (RBI) का सेफ डिपॉजिट लॉकर के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है. इस नए दिशानिर्देश में बैंकों को लॉकर खोलने की अनुमति दी गई है, अगर लॉकर लंबे समय तक नहीं खोला गया है. भले ही किराए का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा हो.

आरबीआई ने किया संशोधन 

बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न विकास, उपभोक्ता शिकायतों की प्रकृति और बैंकों और भारतीय बैंक संघ (Indian Banks’ Association) से प्राप्त प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई (RBI) ने हाल ही में सुरक्षित जमा लॉकरों के संबंध में अपने दिशानिर्देशों में संशोधन किया और निष्क्रिय बैंक लॉकरों के संबंध में बैंकों को नए निर्देश भी दिए.

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