Wednesday 10th of June 2026 07:25:58 PM

एमवी राव बने रहेंगे झारखंड के डीजीपी,  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका 

उज्ज्वल दुनिया/रांची : झारखंड के डीजीपी एमवी राव की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है. प्रह्लाद नारायण सिंह ने उच्‍चतम न्‍यायालय में एक याचिका दाखिल कर उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। याचिका में कहा गया था कि राज्‍य के स्थायी डीजीपी कमल नयन चौबे को हटाना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दो साल के लिए डीजीपी की नियुक्ति होती है और किसी राज्य में प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। वहीं बुधवार को करीब 15 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज करते हुए याचिका को निष्पादित कर दी है. राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन, झारखंड सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की. जबकि प्रह्लाद सिंह की तरफ से सीनियर अधिवक्ता वैंकट रमण उपस्थित हुए थे

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments