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वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर भड़की हिंसा के बाद शनिवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। इस हिंसा में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है।

यह आदेश जस्टिस सौमेन सेन और राजा बसु चौधरी की विशेष पीठ ने राज्य के नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अधिकारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जिले में कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए केंद्रीय बलों की मांग की थी।

सूटि और शमशेरगंज इलाकों में हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। गोली लगने से घायल दो लोग अस्पताल में इलाजरत हैं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को आधे घंटे का समय दिया ताकि वह केंद्रीय बलों की तैनाती पर अपना पक्ष रख सके। राज्य सरकार ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजी राजीव कुमार जल्द ही क्षेत्र का दौरा करेंगे। हालांकि, अंत में कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया।

सुवेंदु अधिकारी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “पश्चिम बंगाल में शांति और सद्भाव अब दुर्लभ हो गया है क्योंकि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी अपने वोट बैंक को खुश करने और 26,000 स्कूल शिक्षकों की नौकरी गंवाने के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए हिंसा भड़का रही है। पुलिस को उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के निर्देश दिए गए हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि सूटि और शमशेरगंज में बीएसएफ की कुल सात कंपनियां तैनात की गई हैं और ज़रूरत पड़ी तो और बल भेजे जाएंगे।

पुलिस की कार्रवाई:
पश्चिम बंगाल के ADG (कानून व्यवस्था) जावेद शमीम ने बताया कि शुक्रवार को मुर्शिदाबाद के विभिन्न हिस्सों में हुई झड़पों में 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब तक 138 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और यह संख्या और बढ़ सकती है। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चार राउंड फायरिंग की।

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