48वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में विश्व हिंदू परिषद (VHP) को स्टॉल लगाने की अनुमति न दिए जाने का मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में गिल्ड को फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर VHP को स्टॉल लगाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने स्पष्ट निर्देश दिया कि VHP को पुस्तक मेले में स्थान दिया जाए।
गिल्ड के वकील ने तर्क दिया कि VHP संवेदनशील पुस्तकों का प्रकाशन करता है और उनका कोई आधिकारिक प्रकाशन हाउस नहीं है। इसके विपरीत, VHP के वकील ने दावा किया कि उनका संगठन ‘विश्व हिंदू बार्ता’ 2011 से पुस्तक मेले में स्टॉल लगाता आ रहा है।
गिल्ड ने इस बार नियमों में बदलाव का हवाला देते हुए VHP की अनुमति को खारिज कर दिया। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया और आयोजकों को निष्पक्षता बरतने की नसीहत दी। न्यायालय के इस फैसले से VHP को पुस्तक मेले में शामिल होने का मौका मिलेगा।