कोडरमा : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देश के आलोक में आज रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के तत्वावधान में डी.पी.आर. सी भवन फरेन्दा कोडरमा में मोटर दुर्घटना मुआवना से सम्बंधित एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया I कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोडरमा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विरेन्द्र कुमार तिवारी एवं विशिष्ट अतिथि जिला जज प्रथम मोहम्मद गुलाम हैदर, अनुमंडल पदाधिकारी रिया सिंह, झारखण्ड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द कुमार लाल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीतवाहन उरावं, कोडरमा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जगदीश सलूजा, महासचिव मनीष कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारम्भ किया I सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया I कार्यशाला में उपस्थित व्यवहार न्यायालय कोडरमा के न्यायिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व अधिवक्तागण मोटर दुर्घटना मुआवजा अधिनियम से सम्बंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त किये I मौके पर प्रधान जिला जज विरेन्द्र कुमारी तिवारी ने कहा कि मानवता की सेवा ही पुलिस का सबसे पहला धर्म है जिसका पालन पुलिस पदाधिकारियों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए I उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मोटर दुर्घटना मुआवजा अधिनियम से सम्बंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त कर पीडितो को लाभ दिलाने की दिशा में सतत प्रयत्नशील रहे प्राधिकार उन्हें हर संभव सहायता देने के लिए कृत संकल्पित है I कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला जज प्रथम गुलाम हैदर ने कहा कि दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को मदद करने में पुलिस का दायित्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है I पुलिस अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करें I अनुमंडल पदाधिकारी रिया सिंह ने कहा कि यह कार्यशाला लोगो के लिए मील का पत्थर साबित होगा I अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीतवाहन उरावं ने पुलिस पदाधिकारियों को यह कार्यशाला अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होगा I कार्यक्रम को अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जगदीश सलूजा एवं सचिव मनीष कुमार सिंह ने भी संबोधित करते हुए अधिवाक्ताओ का भरपूर सहयोग दिए जाने का आश्वासन दिया I वही रोड सेफ्टी मेनेजर हिमांशु कुमार ने हिट एंड रन सहित मोटर दुर्घटना एवं रोड सेफ्टी से सम्बंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि हिट एंड रन के तहत पीड़ित व्यक्ति अथवा उनके आश्रितों को 2 लाख रूपए मुआवजा एवं दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों की मदद करने वाले को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दिए जाने के प्रावधान है I इस कार्यशाला में मुख्य रूप से झारखण्ड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द कुमार लाल ने मोटर दुर्घटना मुआवजा अधिनियम से सम्बंधित कई महत्वपूर्ण क़ानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डाला I लगभग तीन घंटे तक चले इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता मोहम्मद मोअज्जम ने सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के चर्चित केसों का हवाला देते हुए उससे सम्बंधित विस्तृत जानकारी एवं कानून में हुए विभिन्न बदलाव तथा नए क़ानूनी प्रावधानों से उपस्थित लोगो को अवगत कराया I कार्यशाला के दौरान कई न्यायिक पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं अधिवाक्ताओ ने मुख्य वक्ता से कई सवाल भी किये जिसका उन्होंने संतोष जनक जवाब भी दिया I कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक प्रसाद ने किया जबकि कार्यक्रम का संचालन न्यायालयकर्मी रणजीत कुमार सिंह ने किया I मौंके पर जिला जज प्रथम गुलाम हैदर, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रताप चंद्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक प्रसाद, ए सी जे एम् मनोरंजन कुमार, अवर न्यायाधीश तृतीय गौतम कुमार, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कंचन टोप्पो, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रशांत कुमार वर्मा, शिवांगी प्रिया, एल. ए. डी. सी. एस. के अधिवक्ता किरण कुमारी, राजेंद्र मंडल, अरुण कुमार ओझा, न्यायालयकर्मी प्रियंका कुमारी, संतोष कुमार सिंह, पीएलवी पाण्डेय शेखर प्रसाद, सुब्रत कुमार मुखर्जी, रविन्द्र कुमार, सुभाष कुमार मिस्त्री,मोनिका कुमारी, नेहा सिन्हा, कंचन कपूर, विभिन्न थानों के थाना प्रभारी, अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं अधिवक्ता गण तथा पी एल वी मौजूद थे I
मोटर दुर्घटना मुआवना से संबंधित एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन
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