जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम संशोधन विधेयक पास होने के बाद जम्मू कश्मीर में देश के 170 और कानूनों के लागू होने के साथ ही अब जम्मू-कश्मीर में हर वो कानून लागू हो गया, जो पूरे देश पर लागू होता है। इस संसोधन के बाद अब जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा का अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर में विलय हुआ। अब पूरे भारत से IAS/IPS जम्मू-कश्मीर में और जम्मू-कश्मीर के अधिकारी पूरे देश में भेजे जा सकते हैं। बसपा ने इसका समर्थन किया।
जम्मू-कश्मीर को जल्द मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा
लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इससे जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा । उन्होंने कहा, ‘मैं फिर से कहता हूं कि इस विधेयक का जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है । उपयुक्त समय पर प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाएगा ।
पंचायतों को दिया 1500 करोड़ रुपये
गृह मंत्री ने कहा कि अभी जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव हुए कोई गोली नहीं चली । आज जो लोग ग्राम प्रधान और पंचायत के लिए चुने गए हैं वे कुछ दिन बाद राज्य में MLA बनेंगे । शाह ने कहा कि हमनें 1500 करोड़ रुपये पंचायत को दिए ताकि जम्मू कश्मीर का सम्पूर्ण विकास हो सके । खनन का अधिकार भी पंचायत को दे दिया गया है । अभी अभी एलजी ने ये फैसला लिया है ।