उत्तर प्रदेश के मऊ से बसपा विधायक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुख्तार को पंजाब में स्टेट गेस्ट बनाए हुए अमरिंदर सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए दो हफ्ते के भीतर माफिया डाॅन को यूपी पुलिस के हवाले करने का आदेश दिया है। हर पैंतरा आजमाने के बाद अब मुख्तार की उत्तर प्रदेश की जेल में वापसी होगी।
पंजाब सरकार की तमाम दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने अनदेखा करते हुए मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश भेजने की अनुमति दे दी है। योगी सरकार के लिए यह बड़ी जीत है। इससे सियासी मोर्चे पर तो योगी सरकार को बढ़त मिली ही है,इसके अलावा आगे से कोई अपराधी यह मंशा नहीं पालेगा कि अपराध करने के बाद वह किसी दूसरे राज्य में दुबक कर बैठ सकता है।
मुख्तार लम्बे समय से यूपी आने से बच रहा था। उसे लगातार यह डर बना हुआ था कि योगी की पुलिस उसके मुठभेड़ में या अन्य किसी तरह से मार सकती है। मुख्तार इस बात से भी डरा हुआ है कि उसे कहीं सड़क के रास्ते पंजाब से उत्तर प्रदेश न ले जाया जाए,क्योंकि योगी की पुलिस के ड्राइवरों को गाड़ी चलाने का सलीका नहीं आता है,जिस कारण उसकी गाड़िया अक्सर पलट जाती हैं।
पता हो गाड़ी पलटने से ही कानपुर का गैंगस्टर विकास दुबे मौत के मुंह में चला गया था। पुलिस की जैसी ही गाड़ी पलटी थी,विकास गाड़ी से कूदकर एक पुलिस वाले का रिवाल्वर लेकर भागने लगा। पुलिस ने रोका तो उसने पुलिस पर गोली चला दी,जबाव में पुलिस ने भी गोली चलाई जिसमें विकास मारा गया। इस तरह की गई घटनाएं योगी राज में हो चुकी हैं।
खैर,सुप्रीम कोर्ट ने आज 26 मार्च 2021 को लम्बी सुनवाई के बाद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करने आदेश दिया। कोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर मुख्तार को उत्तर प्रदेश भेजे जाने का आदेश दिया है। अब प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट तय करेगी कि मुख्तार अंसारी को किस जेल में रखा जाएगा।