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Scrape Policy: दो साल बाद आप सड़कों पर नहीं चला सकेंगे 15 साल पुरानी गाड़ियां

2023 के बाद सड़कों पर 15 साल पुरानी गाड़ियां नहीं चला सकेंगे
2023 के बाद सड़कों पर 15 साल पुरानी गाड़ियां नहीं चला सकेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार (13 अगस्त 2021) को नई Scrape Policy देश भर में लागू करने की घोषणा कर दी। गुजरात इनवेस्टर समिट, जिसके दौरान प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की, केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे । केन्द्र सरकार ने नई स्क्रैप पॉलिसी लाने की घोषणा इस बार के बजट में ही कर दी थी, अब इसे देश भर में लागू कर दिया गया है। स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अनफिट वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से हटाने में ये नीति बड़ी भूमिका निभाएगी ।

नई स्क्रैप पॉलिसी लागू करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा

“सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा. ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा, उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा. इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी. दूसरा लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटिनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट और ईंधन क्षमता (यानी Fuel Efficiency) में भी बचत होगी. तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है. पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नॉलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी. चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है, उसमें कमी आएगी.”

 

ये स्क्रैप पॉलिसी है क्या ?

स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल गाड़ियों को 15 साल और प्राइवेट वाहनों को 20 साल बाद फिटनेस का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. अनफिट वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा यानी कबाड़ी खाने में भेज दिया जाएगा. स्क्रैप पॉलिसी के तहत डीज़ल और पेट्रोल के निजी वाहनों को 20 साल तक चलने की इजाज़त दी है. जो निजी वाहन 20 साल से ज्यादा पुराने हैं उन्हें फिटनेस टेस्ट से गुज़रना पड़ेगा. अगर वो फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा. अगर आपके वाहन को 20 साल हो गए हैं, और आपने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो 1 जून 2024 के बाद अपने आप रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा. 15 साल से पुराने कमर्शियल वाहनों के लिए ये डेडलाइन 1 अप्रैल 2023 है

पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने वालों को छूट

इस पॉलिसी के दायरे में 20 साल से ज्यादा पुराने 51 लाख निजी वाहन आएंगे. गाड़ी स्क्रैप कराने पर इसके मालिक को सर्टिफिकेट दिया जाएगा. वो सर्टिफिकेट नई गाड़ी खरीदते वक्त शोरूम में दिखाएंगे तो कीमत में 5 फीसदी की छूट मिलेगी. इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी जाएगी.

 

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