रांची । झारखंड में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में भी अब स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण मिलेगा । इससे जुड़े प्रस्ताव पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार मंत्रीमंडल ने अपनी मुहर लगा दी है। हेमंत Cabinet की बैठक में कुल 18 प्रस्ताव पर मुहर लगी है ।
10 हजार वर्गफीट से कम भूमि पर Highrise बिल्डिंग बनाने पर लगा बैन हटा
ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए पूर्व की बाध्यता को खत्म कर दी गई है । पहले जहां 1000 वर्ग मीटर (10 हजार वर्ग फीट) से कम भूमि पर हाई राइज बिल्डिंग बनाने पर पाबंदी थी, अब वो पाबंदी हटा ली गई है । उसे Cabinet ने संशोधित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही अब हजार वर्ग मीटर से कम भूमि पर जी प्लस फाइव से ऊंची इमारतें बन सकेंगी।
बेरोजगारो को मिलेगा 5 हजार रुपये का बेरोजगारी भत्ता
Cabinet ने राज्य के बेरोजगारो को 5000 रुपये तक का बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला किया है । तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को एक बार पांच हजार रुपये तक का भत्ता दिया जाएगा। यह राशि उपायुक्तों की अनुशंसा पर स्थानीय युवाओं को मिलेगी जिनका नियोजनालय में निबंधन हो चुका हो।
30 हजार रुपये प्रति माह तक की सैलरी वाली प्राइवेट नौकरी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित
राज्य कैबिनेट ने प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसद आरक्षण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में 30 हजार रुपये तक वेतनवाले पद स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित होंगे। दोनों योजनाओं को लेकर विस्तार से जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री ही सदन के समक्ष रखेंगे।
धनबाद में बन रहे 8 लेन के विस्थापितो के लिए पुनर्वास नीति
धनबाद में 8 लेन सड़क के निर्माण में जिन लोगों के आवास टूटेंगे उन्हें पुनर्वासित करने की योजना को भी की स्वीकृति मिल गई है। योजना के तहत सरकारी जमीन पर बने आवास को हटाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास आवंटित किया जाएगा, पांच हजार रुपये मिलेंगे और न्यूनतम निर्धारित मजदूरी के हिसाब से 30 दिनों की मजदूरी मिलेगी। सड़क किनारे जिनकी दुकानें हैं उन्हें भी पांच हजार रुपये, 30 दिन की मजदूरी, दुकान की कीमत के बराबर आर्थिक सहायता और वेडिंग जोन में प्राथमिकता के आधार पर आवंटन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।