Tuesday 22nd of July 2025 11:59:19 AM
HomeElectionजगदीप धनखड़ का इस्तीफा: अगर कार्यकाल के बीच उपराष्ट्रपति पद खाली हो...

जगदीप धनखड़ का इस्तीफा: अगर कार्यकाल के बीच उपराष्ट्रपति पद खाली हो जाए तो संविधान क्या कहता है?

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कार्यकाल के बीच अचानक इस्तीफा देने से देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रिक्ति उत्पन्न हो गई है। यह स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68(2) के तहत एक नई प्रक्रिया की मांग करती है — जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का चुनाव “जितनी जल्दी संभव हो” कराना अनिवार्य है।


नई दिल्ली: भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अचानक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कार्यकाल समाप्त होने से दो वर्ष पहले ही पद से त्यागपत्र दे दिया। उनका कार्यकाल अगस्त 2022 से अगस्त 2027 तक निर्धारित था।

धनखड़, भारतीय इतिहास में तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफा दिया। इससे पहले वी.वी. गिरि (1969) और आर. वेंकटरमण (1987) ने भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पद छोड़ा था।


📜 संविधान क्या कहता है?

अनुच्छेद 68(2) के अनुसार, यदि उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, तो चुनाव “जितनी जल्दी संभव हो” कराना जरूरी होता है। निर्वाचित व्यक्ति को पद संभालने की तिथि से पूरे पाँच वर्ष का कार्यकाल प्राप्त होता है।

अनुच्छेद 66(1) के तहत, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों — लोकसभा और राज्यसभा — के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote) के जरिए किया जाता है।


⚖️ अस्थायी व्यवस्था

जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता, तब तक राज्यसभा के उपसभापति सदन के कार्यों की अध्यक्षता करेंगे। फिलहाल यह दायित्व हरिवंश नारायण सिंह निभाएंगे, जो अगस्त 2022 में उपसभापति नियुक्त किए गए थे।


🗳️ उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया ():

  • चुनाव स्थल: संसद भवन में ही मतदान और मतगणना

  • निर्वाचन मंडल: लोकसभा (543) + राज्यसभा (245) = कुल 788 सांसद

  • मतदान पद्धति: एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, गुप्त मतदान

  • मत का मूल्य: प्रत्येक मत का मूल्य समान — 1

  • विजयी उम्मीदवार: 50% वैध मतों का कोटा पार करना अनिवार्य

  • योग्यता:

    • भारत का नागरिक

    • न्यूनतम आयु 35 वर्ष

    • राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य

    • किसी लाभ के पद पर न हो

  • नामांकन आवश्यकताएँ:

    • 20 प्रस्तावक और 20 समर्थनकर्ता सांसद

    • ₹15,000 सुरक्षा जमा

    • नामांकन पत्र में मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न हो


🧾 कानूनी प्रावधान :

  • Presidential and Vice Presidential Elections Act, 1952 की धारा 4(3) के अनुसार, चुनाव अधिसूचना उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से 60 दिन पहले जारी की जा सकती है।

  • चुनाव इस प्रकार आयोजित किया जाता है कि निर्वाचित व्यक्ति, कार्यकाल समाप्त होने के अगले दिन से कार्यभार संभाल सके।


📊 राजनीतिक परिप्रेक्ष्य:

अब जब यह पद रिक्त हुआ है, तो विभिन्न राजनीतिक दलों में गंभीर विचार-विमर्श और गुटबंदी शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments