नीरज कुमार जैन/संथाल ब्यूरो
साहिबगंज। उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने पूर्व की बैठक मे लिए गए प्रस्तावों की समीक्षा किया। इस दौरान क्षेत्र क्षेत्रीय पदाधिकारी झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका द्वारा बताया गया कि मुख्यालय से रिहायशी इलाकों तथा गांव सड़क के आसपास संचालित क्रशर को 15 दिनों का नोटिस देने की जानकारी दी । जहां डीसी रामनिवास यादव ने साफतौर पर टास्क फोर्स के सदस्यो को निर्देश दिया कि सात दिनों के दरम्यान दी गई नोटिस के आलोक मे कार्रवाई करें। उन्होंने संबंधित एसडीएम, एसडीपीओ व प्रदूषण रेंजर को कार्यवाही के तहत क्रशर यूनिट को शिफ्ट कराने का निर्देश दिया।
बैठक मे संचालित ईट भट्टों एवं चिमिनियों से निकलने वाली धूंआ की नियमित जांच के साथ बाल मजदूर काम ना करें यह सुनिश्चित करने के साथ ईट भट्टों, चिमनियों के कागजात की जांच करने का निर्देश भी दिया। बैठक में पत्थर तुड़ाई हेतु प्रयोग के विस्फोटक व विस्फोटक परिवहन करने वाले वाहनों की जांच भी आवश्यक बताया। एसडीपीओ एवं डीटीओ को विशेष कर सकरीगली, महाराजपुर में हो रहे ओवरलोड की जांच व नाव से अवैध पत्थर ढुलाई करने वालो तथा अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया। टास्क फोर्स नियमित रूप से खनिज से लदे वाहनों की जांच तथा पत्थर प्रेषण करता एवं वाहन मालिकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनिज प्रेषण के पूर्व खनिजों को त्रिपाल से ढक कर ही प्रेषण किया जाए।
टास्क फोर्स को बरहड़वा के कोटलपोखर में अवैध खनन एवं अवैध रूप से संचालित क्रशर की नियमित रूप से जांच कर प्रत्येक सप्ताह जांच प्रतिवेदन जिला खनन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। टास्क फोर्स के द्वारा क्रशर इकाई संचालन करने के पूर्व भूमि से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने से पहले संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित अंचलाधिकारी को पंचायत द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही भूमि से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। वहीं पहाड़ी क्षेत्र या पहाड़ पर अवस्थित वैसे क्रशरों को अविलंब कार्रवाई कर शील करें जिससे खेतो को उर्वरक क्षमता क्षीण हो रही है।