साहिबगंज मंडल कारा और राजमहल उपकार से तीन चार माह के लिए पैरोल पर करीब 22 कैदी छोड़े जाऐंगे
मंडल कारा से दो विचाराधीन कैदी तो राजमहल उपकारा से 20 कैदियों की सूची हो रही है तैयार
साहिबगंज/प्रतिनिधि
कोरोना संक्रमण के मद्देनजर साहिबगंज मंडल कारा और राजमहल उपकारा से कम से कम 22 कैदी को पैरोल पर छोड़ने का आदेश जारी हुआ है। इसके लिए पुलिस प्रशासन सूची तैयार कर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को भेजने की तैयारी में जुट गया है। राजमहल उपकारा से 20 कैदियों की सूची सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर कारा विभाग ने पैरोल या अंतरिम जमानत पर कुछ कैदियों को छोड़ने के लिए जिला प्रशासन को आदेश दिया है। इसके लिए सूची तैयार की जा रही है। उपकारा में सात वर्ष से कम सजा वाले मामले में विचाराधीन कैदियों को चिंहित कर सूची तैयार की जा रही है। मंडल कारा अधीक्षक सह कार्यपालक दंडाधिकारी संजय प्रसाद ने बताया कि मंडल कारा से दो विचाराधीन कैदी और राजमहल उपकार जेल से 20 कैदियों की सूची तैयार की जा रही है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मनोरंजन कुमार ने बताया कि पैरोल पर कैदी को तीन से चार महीने के लिए ही छोड़ा जा सकता है। पिछले साल भी कुछ कैदियों को छोड़ा गया था। सात साल से कम सजा पाने वाले कारा बंदी हो या जो साधारण अपराध के आरोपी हैं, उन्हें अंतरिम जमानत या जमानत पर रिहा करने की प्रक्रिया की जा रही है। ऐसे बंदी जिनकी जमानत हो चुकी है, लेकिन किन्हीं कारणों से बेल बॉन्ड जमा नहीं कर पाए हों, उन्हें भी कुछ सुधार के साथ आदेश दिया जा सकता है। संबंधित न्यायालय के आदेश पर आवश्यक कार्रवाई कर सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकार उपलब्ध कराएंगे।