नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानून को पूरे देश में लागू करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया कि कानून कहां लागू नहीं हुआ है और इसकी वजह से क्या नुकसान हो गया है।
याचिका हिंदू धर्म परिषद ने दायर किया था। याचिका में कृषि कानून के खिलाफ सभी प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के खिलाफ दायर दो याचिकाओं को दूसरी याचिकाओं के साथ टैग कर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। एक याचिका मध्य प्रदेश के किसान डीके धाकड़ और दूसरी याचिका भारतीय किसान पार्टी ने दायर किया है।
सुनवाई के दौरान धाकड़ की ओर से वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा कि कृषि कानून मध्य प्रदेश के कृषि कानूनों के विपरीत है। गौरतलब है कि पिछले 12 अक्टूबर को कोर्ट ने कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।