नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो पत्रकार और तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले पर 31 मार्च तक सुनवाई पूरी करे। पहले यह मियाद इस साल 31 दिसम्बर तक थी। तेजपाल पर 2013 में जूनियर सहकर्मी के शोषण का आरोप है।
6 दिसम्बर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि यौन शोषण मामले में तरुण तेजपाल के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई गोवा की निचली अदालत में जारी रहेगी। गौरतलब है कि तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान लिफ्ट में अपने एक महिला सहकर्मी का यौन शोषण करने का केस चल रहा है।