उज्ज्वल दुनिया/नई दिल्ली, 22 सितम्बर (हि.स.)। लोकसभा ने सोमवार को विदेशी अंशदान अधिनियम से जुड़े संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। इसके अंतर्गत गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) के पदाधिकारियों को अब अपना आधार नम्बर देना अनिवार्य होगा।
विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 पर चर्चा के उत्तर देते हुए केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि धार्मिक संगठनों पहले की ही तरह विदेशी अंशदान प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इसे नई आधार की व्यवस्था को जोड़ा गया है।
गृह राज्यमंत्री ने कहा कि विदेश से प्राप्त होने वाले धन का इस्तेमाल उसी मद में होना चाहिए जिसके लिए उसे लिया गया। सरकार बस इतना चाहती है कि विदेशी धन का किसी भी रूप में प्राप्त धन का दुरुपयोग न हो।
विधेयक के प्रावधानों के तहत किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर केंद्र सरकार को किसी एनजीओ या संस्था को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) सर्टिफिकेट सरेंडर करने की अनुमति देने का अधिकार होगा। विधेयक में प्रस्ताव दिया गया है कि कुल विदेशी फंड का केवल 20 फीसदी ही प्रशासनिक खर्चों में इस्तेमाल हो सकता है। अब तक यह सीमा 50 फीसदी थी।