Thursday 12th of February 2026 05:20:36 PM
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निजी स्वार्थ के लिए टीएसी का उपयोग नहीं करे राज्य सरकार

रांची । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने टीएसी के गठन पर राज्यसभा में सवाल खड़ा करते हुए टीएसी के गठन को असंवैधानिक करार दिया। साथ ही कहा कि कांग्रेस और झामुमो की हेमन्त सरकार ने संविधान का उलंघन करते हुए व राजपाल के निहित अधिकारों का उलंघन करते हुए जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया है।

सांसद दीपक प्रकाश ने गठन को असंवैधानिक करार दिया
सांसद दीपक प्रकाश ने गठन को असंवैधानिक करार दिया

दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में सवाल पूछते हुए कहा कि आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के 5वीं अनुसूची के तहत टीएसी यानी जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन का अधिकार दिया है। जिसमें राज्यपाल का भी अधिकार निहित है। किन्तु हेमन्त सरकार ने राज्यपाल के अधिकारों को समाप्त करते हुए टीएसी का गठन किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी बताएं कि केंद्र सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है।

निजी स्वार्थ के लिए न हो टीएसी का उपयोग- अर्जुन मुंडा

प्रकाश के सवाल पर जवाब देते हुए केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह विषय संवेदनशील है। 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों को विशेष अधिकार प्रदत है। जो संवैधानिक अधिकार है उसका सही उपयोग हो। उन्होंने कहा कि झारखंड में टीएसी का गठन मंत्रालय के संज्ञान में है। जनजातियों की सुरक्षा, राज्यपाल के अधिकार व संविधान के तहत दिए गए अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होना चाहिए। राज्यों को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि टीएसी का उपयोग निजी स्वार्थ के लिए न हो।

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