Friday 26th of December 2025 10:49:05 PM
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छठी जेपीएससी के अभ्यर्थियों की अभी नहीं जाएगी नौकरी, हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

रांची । छठी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) के सफल और सेवा ज्वाइन कर लेने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा है। यानी जो जहां, जिस पोस्ट पर नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं वे काम करते रहेंगे। अभी इसमें कोई छड़छाड़ नहीं किया जाएगा।

एकल पीठ के फैसले के बाद करीब 100 लोगों की नौकरी जाने का था खतरा
एकल पीठ के फैसले के बाद करीब 100 लोगों की नौकरी जाने का था खतरा

छात्रों ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर की थी याचिका

हाईकोर्ट की ही एकलपीठ ने 7 जून को छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था और सरकार को आठ सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था। इस आदेश से 100 से अधिक सफल उम्मीदवारों की नौकरी जाने का खतरा था। इसके बाद 140 सफल उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी।

अब 28 सितंबर को होगी इस मामले की अगली सुनवाई

मंगलवार को चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इसकी सुनवाई हुई। अदालत ने एकलपीठ में मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली सभी प्रार्थियों को इस मामले में प्रतिवादी बनाने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 28 सितंबर निर्धारित कर दी।

सरकार एकलपीठ के आदेश से सहमत

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश के पालन का निर्णय लिया है। इसी कारण सरकार की ओर से अपील दाखिल नहीं की गई है। जेपीएससी ने भी राज्य सरकार के निर्णय पर सहमति जताई।

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