रांची। झारखंड की हेमंत सरकार ने लॉकडाउन में और छूट देने की घोषणा की है । सभी जिलों में सभी दुकानें 8 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी । सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे l लेकिन वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा । शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे ।
सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे, स्टेडियम, जीम, और पार्क खुल सकेंगे लेकिन समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे । आँगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी । 50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा । बैंक्वेट हाल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे । जुलूस पर रोक जारी रहेगी l
राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई है लेकिन अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी । पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी लेकिन राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी । निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा
17. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी । दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा । दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine नहीं होगा l आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी।
17. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी । दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा । दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine नहीं होगा l आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी।