Friday 22nd of November 2024 08:07:29 AM
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शॉपिंग माल और डिपार्टमेंल स्टोर खुलेंगे, लेकिन वीकेंड पर रहेगा लॉकडाउन

झारखण्ड मंत्रालय सभाकक्ष में आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री
झारखण्ड मंत्रालय सभाकक्ष में आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री

झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह हो आठवीं बार बढ़ाया है। मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद कुछ बदलाव के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को जारी रखने पर फैसला हुआ । राज्य के सभी जिलों में सभी तरह की दुकानों को शाम चार बजे तक खोलने का फैसला लिया गया है।  इस दौरान वीकेंड लॉकडाउन को बरकरार रखा गया है । शॉपिंग माल और डिपार्टमेंल स्टोर खुल सकेंगे । सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50%  कर्मचारियों के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे । शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी । स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे ।

क्या है खुला और किस पर है प्रतिबंध
1. सभी जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी .

2. शॉपिंग माल और Departmental स्टोर भी खुल सकेंगे.

3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे.

4. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे

5. शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी

6. सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे

7. स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे

8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे

9. आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी

10. 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा

11.  निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा .

12 . कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा.

13 . सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है.

14 . आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी

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