
रांची के सेवा सदन अस्पताल व अपर बाजार के मकानों को नगर निगम के नगर आयुक्त ने तोड़ने का आदेश पारित किया था, उन सभी पर अपीलीय प्राधिकार के गठन तक फिलहाल रोक लगा दी गयी है । एक हफ्ते में अपीलीय प्राधिकार को फंक्शनल करने का निर्देश दिया गया है ।
सेवा सदन अस्पताल की दलील
सेवा सदन प्रबंधन ने कहा था कि नगर आयुक्त का यह आदेश गलत है । इसे हाइकोर्ट में चुनौती दी जायेगी । प्रबंधन का कहना है कि सेवा सदन भवन का नक्शा 1980 में आरआडीए ने पास किया है । निगम के सामने इसे प्रस्तुत किया गया है, लेकिन नगर आयुक्त इसे नहीं मान रहे हैं ।
मरीज नहीं भर्ती करने का आदेश नगर आयुक्त नहीं दे सकते
अस्पताल प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मरीजों को भर्ती नहीं करने का आदेश नगर आयुक्त नहीं दे सकते हैं । जो भी मरीज आयेगा, उसे जरूरी होने पर भर्ती किया जायेगा । अस्पताल किसी मरीज को लौटा नहीं सकता ।