अमृतसर: अमृतसर की अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर हुए गोलीकांड के आरोपी नारायण सिंह चौरा को जमानत दे दी है। चौर को लगभग 4 महीने जेल में बिताने के बाद जमानत मिली है।
न्यायालय का निर्णय
इस मामले में आरोपी के वकील जसपाल सिंह मांझपुर ने कहा कि नारायण सिंह चौरा पर सुखबीर सिंह बादल की हत्या के प्रयास का आरोप था। पुलिस स्टेशन ई डिवीजन ने इस मामले में अदालत में चालान पेश कर दिया था। आज हुई सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमित घई की अदालत ने नारायण सिंह चौर को जमानत देने का फैसला किया।
जांच पूरी, जेल में रखने का कोई ठोस कारण नहीं
मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। आरोपी के वकील ने बताया कि अमृतसर कोर्ट ने यह मानते हुए जमानत दी कि अब चौर को जेल में रखने का कोई ठोस कारण नहीं है।
क्या था मामला?
यह गोलीकांड दिसंबर 2024 में स्वर्ण मंदिर के परिक्रमा क्षेत्र में हुआ था, जब सुखबीर सिंह बादल भवन के बाहर सेवा कर रहे थे। इसी दौरान नारायण सिंह चौर ने उन पर गोली चलाई, लेकिन वह बाल-बाल बच गए। घटना के बाद स्वर्ण मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई और पुलिस ने तत्काल चौर को गिरफ्तार कर लिया था।