Friday 22nd of November 2024 04:15:44 AM
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Loudspeaker से अजान पर रोक के लिए Jharkhand High court में याचिका

रांची: उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में कोर्ट ने रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक Loudspeaker से अजान देने पर रोक लगा दी।  इसके बाद गोवा में भी एक निश्चित Decibal से ज्यादा आवाज़ में अजान पर रोक लगाई गई है।  इसके बाद अब झारखंड High court में भी Loudspeaker से अजान पर प्रतिबंध की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है।

याचिका के पीछे क्या है तर्क ?

याचिका दायर करने वाले अनुरंजन अशोक ने कहा कि उन्होंने अस्पतालों के आसपास,  स्कूलों के पास और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर न बजाने के Supreme Court के आदेश का हवाला दिया है।  माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा था कि अस्पतालों और घरों में कई Heart Patient होते हैं।  लाउडस्पीकर या किसी भी तरह की तेज आवाज़ से उन्हें काफी परेशानी होती है । इसी तरह पढ़ाई करते हुए बच्चों की एकाग्रता में तेज आवाज़ से भंग पड़ता है।

बाद अब झारखंड में लाउडस्पीकर से अजान पर लग सकती है पाबंदी। रांची के अनुरंजन अशोक ने लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। माननीय अदालत से हमने गुजारिश की है कि ऐसे लोगों के नागरिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए ।

इसके साथ ही जनहित याचिका में प्रार्थी कहा गया है कि वर्ष 1932 से पूर्व मस्जिद में होने वाली अजान में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता था।

Supreme Court के आदेश की हो रही अनदेखी 

आगे यह भी कहा गया है कि, लाउडस्पीकर से अजान देने को धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए लाउडस्पीकर से दी जाने वाली अजान पर अविलंब रोक लगनी चाहिए। ताकि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाया जा सके। नियम के अनुसार दस डेसिबल से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अजान के दौरान इस नियम की अनदेखी की जा रही है। साथ ही याचिकाकर्ता ने अदालत से यह भी आग्रह किया है कि मस्जिद के आसपास की जमीन और सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए।

योगी सरकार के संसदीय कार्यमंत्री ने भी जताई है आपत्ति 

बता दें कि इसके पहले मंगलवार को योगी सरकार में संसदीय कार्य एवं ग्राम्य विकास राज्यमंत्री आनंद स्वरुप शुक्ला ने भी लाउडस्पीकार से अजान पर ऐतराज जताया है। मंत्री ने कहा कि लाउडस्पीकर पर अजान के शोर के कारण उनके योग, ध्यान, पूजा पाठ व शासकीय कार्यों में बाधा पैदा होती है। उन्होंने बलिया के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अधिक संख्या में लगे लाउस्पीकरों को हटाने की माँग की है।

प्रयागराज में भी लगाया गया है प्रतिबंध

इससे पहले मस्जिद में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर प्रयागराज की वीसी की चिट्ठी पर जिले के आईजी ने सख्त एक्शन लिया था। उन्होंने रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाए जाने के आदेश दिए थे। आईजी का कहना था कि पॉल्युशन एक्ट के तहत रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे कर लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह से बैन है।

गोवा हाईकोर्ट ने भी लाउडस्पीकर से अजान पर लगाई है रोक

गोवा में लाउडस्पीकर पर अजान देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल, यह आदेश वरुण प्रीओलकर नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। वरुण मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, मगर दिन में पाँच बार मस्जिदों से आने वाले लाउडस्पीकर की शोर की वजह से वह अपना काम नहीं कर पा रहे थे।पंडितवाड़ा में नूरानी मस्जिद, सफा मस्जिद, सुन्नी शाही मदीना मस्जिद, मस्जिद सहित आसपास की मस्जिदों से दिन में पाँच बार लाउडस्पीकर के शोर में काम करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था।

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