नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है। यह फैसला विभिन्न हितधारकों से मिले अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
यह योजना उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आते हैं और UPS का विकल्प चुनते हैं।
वित्त मंत्रालय द्वारा 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित इस योजना को लागू करने के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 19 मार्च 2025 को UPS से संबंधित नियम जारी किए थे।
पहले विकल्प चुनने की समयसीमा 30 जून 2025 तय की गई थी। अब इसे तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक कर दिया गया है। यह विस्तार उन योग्य वर्तमान कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्तों और पूर्व सेवानिवृत्त मृतक कर्मियों के विधिवत विवाहित जीवनसाथियों पर लागू होगा।
हाल ही में CPI(M) के सांसद जॉन ब्रिटास ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था और कहा था कि UPS को लेकर कई अस्पष्टताएँ हैं जिन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता है।