झारखंड में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 20 सितंबर से खुल जाएंगे। इस संबंध में गुरुवार को देर शाम गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया।

चार घंटे तक ही पढ़ाई होगी
आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों और आवासीय विद्यालयों में पहले की तरह ऑफलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। वहीं स्कूल खोलने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी सभी दिशा निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी
सभी विद्यार्थी, शिक्षक और स्कूल कर्मी मॉस्क लगाएंगे। वहीं डिजिटल पढ़ाई की सुविधा भी जारी रहेगी। क्लास में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। इस दौरान सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। ऑफलाइन टेस्ट और परीक्षाएं नहीं होगी। शिक्षकों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अनिवार्य होगा।
एसी चलाने पर मनाही
जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में समय-समय पर जांच अभियान चलाया जाएगा। स्कूल में एसी का कम से कम उपयोग और शुद्ध हवा के लिए खिड़की दरवाजे को खुला रखने की सलाह दी गयी है। कक्षा 6 से 12वीं तक अधिकतम चार घंटे तक ही पढ़ाई होगी।
कॉलेज,यूनिवर्सिटी, कोचिंग संस्थान व प्रशिक्षण संस्थान भी खुलेंगे
कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी ऑफलाइन क्लास की अनुमति दी गयी है। यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार, ऑनलाइन क्लास होगी और वे सभी आदेश लागू होंगे, जो कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए लागू होंगे। आईटीआई और कौशल विकास केंद्रों, पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी इन्हीं सब आदेश के तहत ऑफलाइन क्लास की अनुमति दी गयी है। जबकि कोचिंग संस्थान में सिर्फ 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ऑफलाइन क्लास की अनुमति दी गयी है।
सभी परीक्षाओं का ऑफलाइन आयोजन भी होगा
स्वीमिंग को छोड़ कर अन्य सभी खेल गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गयी है। सभी खेल प्रशिक्षण सेंटर भी खुलेंगे। लेकिन शिक्षक, प्रशिक्षक और अन्य कर्मियों को टीका लगाना होगा। सभी स्टेडियम और जिम को भी खोलने की अनुमति दी गयी है। जबकि पार्क को रविवार को छोड़ कर अन्य दिनों में खोलने की अनुमति दी गयी है। स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे। यात्री बसों के अंतररार्ज्यीय परिवहन को भी अब मंजूरी मिल गयी है।