No DJ in Ranchi: राजधानी रांची में रात 10 बजे के बाद डीजे, लाउडस्पीकर बजाना मना है। यह आदेश झारखंड हाई कोर्ट ने दिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने जिले के आला अधिकारियों को यह निर्देश दे दिया है कि कहा कि राजधानी रांची में रात 10 बजे के डीजे और लाउडस्पीकरों के जरिये कोई शोर-शराबा नहीं होना चाहिए। बता दें,. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसएन पाठक की अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा सख्त आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट में सुनवाई के वक्त रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरिष्ठ एसएसपी किशोर कौशल मौजूद थे।
रात 10 बजे के बाद DJ बजाने पर होगी FIR
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि जरूरत होने पर रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने वालों पर प्रशासन कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। कोर्ट ने प्रशासन से यह पूछा कि राजधानी रांची में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए उसके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, यह बताने के लिए हलफनामा दायर करने में प्रशासन की विफलता पर न्यायाधीश ने नाराजगी व्यक्त की।
हाई कोर्ट ने प्रशासन को इन शिकायतों की ओर दिलाया ध्यान
शादी के दिनों ही नहीं, आम दिनों में भी राजधानी के कई इलाकों में तेज डीजे बजते रहते हैं। जिसकी आवाज एक-डेढ़ किमी दूर तक जाती है।
आबादी वाले क्षेत्रों में भी लाउडस्पीकरों के आवाज गूंजते रहते हैं जिसके आस-पास के लोग रात को सो नहीं बाते और पढ़ाई करने वाले बच्चों को दिक्कतें आती हैं।
कई बार लोग पुलिस भी की जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है।
अब देखना यह है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद रात में होने वाले ध्वनि प्रदूषण से लोगों को कितनी निजात मिलती है।