चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणियों को लेकर दायर मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी।
अदालत ने कामरा को राहत देते हुए निर्देश दिया कि वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के वनूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए एक बॉन्ड भरें। न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने इस मामले में मुंबई के खार पुलिस स्टेशन (दूसरे प्रतिवादी) को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 7 अप्रैल के लिए निर्धारित की।
कामरा ने अपनी याचिका में कहा कि वह 2021 में मुंबई से तमिलनाडु स्थानांतरित हो गए थे और तब से यहीं निवास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का डर है।
36 वर्षीय स्टैंड-अप कॉमेडियन को मुंबई में अपने हालिया शो में एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष करने के कारण विवादों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के खार में स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब में उनके प्रदर्शन के बाद शिवसेना समर्थकों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और क्लब तथा होटल में तोड़फोड़ कर दी।
इस मामले में शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर खार पुलिस ने कामरा के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था।