लोहरदगा जिले में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म एवं पीड़िता के पिता की हत्या करने के मामले में दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास एवं दोनों को अलग-अलग 1,25,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। लगभग 1 साल पहले एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में ये फैसला आया है।
दिनांक -16.08.2021 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( ए 0 डी 0 जे0-1 ) गोपाल पाण्डेय के न्यायालय से भण्डरा थाना कां 0 संख्या -27 / 20 दिनांक -07.05.20 पोक्सो -19 / 20 धारा -458 / 364 / 302 / 201 / 376 डीए / भा 0 द 0 वि 0 04 पोक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त ( 1 ) अनिल गोप उर्फ मुर्गा पे ० स्व 0 मोहन गोप सा 0 नगर थाना सिसई जिला गुमला ( 2 ) भूषण उराँव पे 0 स्व 0 लोगो पाहन सा 0 पोरहा फाटुटोली थाना भण्डरा जिला लोहरदगा को बलात्कार एवं हत्या करने के आरोप में दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा एवं दोनों को अलग – अलग 1,25,000 ( एक लाख पच्चीस हजार ) रूपये जुर्माना की सजा हुई है ।
पुलिस द्वारा इस संबंध में आगे बताया गया कि कोर्ट बंद होने के बावजूद इस तरह के संगीन मामले को प्राथमिकता देकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराया गया। अनुसंधानकर्ता के सूझबूझ एवं त्वरित अनुसंधान एवं पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के सहयोग से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी गई। आगे भी पुलिस बलात्कार एवं हत्या करने में शामिल अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास करेगी।