ये लॉकडाउन ही है, लेकिन सरकार ने इसे लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है। झारखण्ड सरकार ने 22 से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान अतिआवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी दुकान, सामाजिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और लोगों को घर से बाहर निकलने की मनाही होगी ।
राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की Chain को तोड़ना नितांत आवश्यक है। इसलिए राज्य में 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' हेतु निर्णय लिया गया है। यह 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू होगा। आप सभी से अपील है कृपया नियमों का कड़ाई से पालन करें।
सर्तक रहें, सुरक्षित रहें। pic.twitter.com/jMBGQ35SU5
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) April 20, 2021
सीएम के संबोधन की खास बातें
1. 22 से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह
2. आवश्यक सामग्री (जैसे दूध, सब्जी, दवा दुकानें आदि) को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी
3. भारत सरकार, राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र के चयनित कार्यालयों को छोड़कर अन्य सभी कार्यालय बंद रहेंगे
4. मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन उनमें भक्तों के प्रवेश पर रोक रहेगा
5. कृषि, उद्योग, निर्माण एवं खनन की गतिविधियां चलती रहेंगी
6. कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा
7. एक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।