
जमशेदपुर शहर के सबसे पॉश इलाकों में से एक बिष्टुपुर के मेन रोड पर स्थित भालोटिया इंजीनियरिंग वर्क्स की 5.3 एकड़ जमीन उसके मूल रैयत विजय सिंह को वापस होगी। इस बात के आदेश मंत्री चंपई सोरेन ने दे दिए हैं। सीएनटी एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। पीठासीन अधिकारी सह राज्य सरकार के मंत्री चंपाई सोरेन ने यह आदेश दिया है ।
सीएनटी एक्ट की धारा 49(5) के तहत पीठासीन पदाधिकारी बने मंत्री चंपई सोरेन ने जमीन अधिग्रहण के बाद भी उसका उपयोग न करने पर अधिग्रहित भूमि उसके मूल रैयत को लौटाने का आदेश दिया है । आदेश में कहा गया है कि भालोटिया इंजीनियरिंग वर्क्स ने भूमि अधिग्रहण करते वक्त किए गये करार के तहत कार्य नहीं किया, लिहाजा उनसे भूमि लेकर मबल रैयत को लौटाई जा रही है।
राजस्व एवं निबंधन, भूमि सुधार सचिव एल.खियांग्ते ने पत्रकारों को बताया कि सीएनटी की धारा 49 बी के तहत यह कार्रवाई की गयी है और यह जमीन मूल रैयत विजय सिंह (खूंटाडीह, थाना सोनारी) को वापस की जायेगी ।