Tuesday, March 19, 2024
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जमशेदपुर : शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर अब आप सीधे जाएंगे जेल

जमशेदपुर: ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस सड़क पर विशेष अभियान चलाएगी। आज से तीन दिनों तक पहले पुलिस जागरुकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करेगी, इसके उपरांत कार्रवाई शुरू करेगी। इधर, इसके लिए कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने बुधवार को एसएसपी कार्यालय में सिटी एसपी, एएसपी सिटी और ट्रैफिक डीएसपी के साथ बैठक कर रणनीति बनाई। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा ट्रैफिक नियमों में हुए संशोधन को शहर में लागू करने के लिए ट्रैफिक डीएसपी को तीन दिन तक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया।

चौथे दिन से नाबालिग के वाहन चलाते पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना वसूलने के साथ-साथ नाबालिग और गाड़ी मालिक पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने को कहा। डीआईजी ने बताया- मोटर व्हेकिल एक्ट में हुए संशोधन में ट्रैफिक पुलिस बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है।

ऐसे होगी कार्रवाई

शराब पीकर वाहन चलाना

यदि कोई शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ 185 एमवी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर बिना वारंट गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

बिना अनुमति वाहन चलाना

यदि कोई व्यक्ति वाहन मालिक की अनुमति के बिना वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो एमवी एक्ट 197 के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाएगा।

खतरनाक तरीके से वाहन चलाना

यदि कोई खतरनाक तरीके से वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसपर 184 एमवी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर बिना वारंट गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें ट्रैफिक रेड लाइट को पार करना, स्टॉप साइन (संकेतक) का पालन नहीं करना, वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना, गलत तरीके से ओवरटेक करना शामिल है।

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