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झारखंड हाईकोर्ट ने रूपा तिर्की केस सीबीआई को सौंपने के दिए आदेश

रूपा तिर्की कथित आत्महत्या केस तुरंत सीबीआई को सौंपने के आदेश
रूपा तिर्की कथित आत्महत्या केस तुरंत सीबीआई को सौंपने के आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की केस सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। रूपा तिर्की के पिता  देवानंद उरांव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केस सीबीआई को सौंपने की मांग की थी । बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और सीबीआई जांच के लिए फिट केस है।

रूपा तिर्की के परिजनों ने लगाया था हत्या का आरोप

जिस दिन रूपा तिर्की की लाश मिली थी उसी दिन उसकी बहन ने इसे हत्या करार देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए थे। रूपा के बहन का आरोप था कि रूपा की रूम पार्टनर ने पंकज मिश्रा के इशारे पर ही उसे पीने को कुछ नशीला पदार्थ दिया था। बाद में उसे मार कर लटका दिया गया और स्थानीय पुलिस की मदद से इसे हत्या का रंग दिया गया। रूपा के पिता ने भी कहा था कि रूपा ने आत्महत्या नहीं की है। उसकी हत्या की गई है।

पुलिस ने इसे प्रेम प्रसंग में हत्या करार दिया

पुलिस रूपा की आत्महत्या को प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है। इस मामले में शिव कनौजिया को गिरफ्तार किया गया है, जिसे रूपा का दोस्त बताया जा रहा है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि आत्महत्या वाले दिन रूपा के मोबाइल पर अंतिम कॉल शिव कुमार कनौजिया का ही आया था।

रूपा तिर्की की संदिग्ध अवस्था में मिली थी लाश

रूपा तिर्की रांची के रातू थाना अंतर्गत काठीटांड की रहने वाली थी। वह 2018 बैच के अवर निरीक्षक के रूप में बहाल हुई थी। 3 मई को साहिबगंज के उसके सरकारी आवास में रूपा की लाश संदिग्ध अवस्था में उसके कमरे से लटकी मिली थी। रूपा की विसरा रिपोर्ट की जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है।

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