Thursday 21st of November 2024 11:20:28 PM
HomeBreaking Newsझारखंड हाईकोर्ट का आदेश: रूपा तिर्की के परिजनों को दी जाए सुरक्षा

झारखंड हाईकोर्ट का आदेश: रूपा तिर्की के परिजनों को दी जाए सुरक्षा

29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

रांची। रूपा तिर्की की मौत के मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने रांची एसएसपी को दिवंगत रूपा के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है । झारखंड हाईकोर्ट ने रांची SSP को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि रूपा के परिवार वालों को सुरक्षा प्रदान की जाए ।

29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट में रूपा तिर्की के पिता के द्वारा दायर क्रिमिनल रिट पर गुरुवार को सुनवाई हुई । सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई का दिन निर्धारित किया है ।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई

न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये रूपा तिर्की के पिता की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया कि रूपा तिर्की प्रकरण की जांच के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया है। जिस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि सीआरपीसी में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। इससे पहले रूपा तिर्की के पिता देवानंद तिर्की की याचिका ने मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह किया था।

पुलिस ने पिता को भी बनाया था आरोपी

वहीं दूसरी तरफ झारखंड पुलिस ने इस मामले में रूपा तिर्की के पिता को भी आरोपी बनाया है. जानकारी के मुताबिक रूपा तिर्की मौत मामले में जांच के दौरान साहिबगंज पुलिस ने रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव को भी आप्राथमिकी अभियुक्त आप्राथमिकी का आधार रूपा तिर्की के पिता देवानंद उराव और रूपा तिर्की के ब्वॉयफ्रेंड सब इंस्पेक्टर शिव कुमार कनौजिया के बीच हुई बातचीत को बनाया गया है. पुलिस का दावा है कि उनके पास दोनों के बातचीत का एक ऑडियो, सबूत के रूप में मौजूद है.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments