रांचीः छठी जेपीएससी परीक्षा की मेरिट लिस्ट को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया हैै। कोर्ट ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। इससे 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अवैध घोषित हो गयी। कोर्ट ने आठ सप्ताह में फ्रेस मेरिट लिस्ट निकालने का आदेश दिया है। प्रार्थियों के अधिवक्ता ने जेपीएससी द्वारा जारी किये गए अंतिम परिणाम में खामियां बताते हुए अंतिम परिणाम को चुनौती दी है। जबकि जेपीएससी के अधिवक्ता ने पूरी प्रक्रिया को नियमसंगत बताया है।
यहां याद दिला दें कि पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने छठी जेएसएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिका को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने कहा था कि जेपीएससी सभी सफल अभ्यर्थियों की जानकारी प्रार्थी को सौंप दे, ताकि उन्हें प्रतिवादी बनाते हुए संशोधित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की जा सके। कोर्ट के फैसले का हजारों अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं कई ऐसे छात्रों की नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी थी, जिनकी उम्र समाप्त हो रही है।