झारखंड राज्य ‘खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2606 की धारा 30 (2) (ए) के तहत राज्य में पान मसलों के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर एक वर्ष के लिए रोक लगा दी गई है ।
इन ब्रैंड के पान मसालों के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है:-
1. पान पराग पान मसाला
2. शिखर पान मसाला
3. रजनीगंधा पान मसाला
4. दिलरुबा पान मसाला
5. राज निवास पान मसाला
6.मुसाफिर पानमसाला
7. मधु पान मसाला
8. बिमल पान मसाला
9. बुहार पान मसाला
10. श्रात ब्रांड पान मसाला
11. पान पराग प्रीमियम पान मसाला
झारखंड सरकार के इस आदेश का उल्लंघन करने पर उचित और सख्त कार्रवाई की जाएगी साथ ही खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और IPC 1860 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है.