मनी लान्ड्रिंग केस में ईडी की हिरासत में चल रहीं निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन पर शनिवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। सुनवाई में पूजा सिंघल कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुईं। सुनवाई के दौरान खूंटी जिले से जुड़े मनरेगा घोटाला केस में पूजा सिंघल की ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन पर दोनों पक्षों में बहस हुई। कोर्ट में पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी और विक्रांत सिन्हा तथा ईडी की ओर से अधिवक्ता आतिश कुमार ने बहस की।
बता दें कि पूजा सिंघल पर खूंटी मनरेगा में घोटाला कर करोड़ों रुपयों की संपत्ति अर्जित करने और उस सम्पत्ति का अलग-अलग जगह निवेश करने का आरोप हैं। पूजा सिंघल फिलहाल प्रोविजनल बेल पर हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ दो महीने की जमानत दी है।