झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के बाद अब झारखंड सचिवालय में नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाई जा रही है। नई सचिवालय नियुक्ति नियमावली के अनुसार अब सचिवालय में नौकरी पाने के लिए मैट्रिक और इंटर, दोनों झारखंड से करना अनिवार्य होगा। अगर कोई अभ्यर्थी झारखण्ड का रहने वाला है, लेकिन उसने मैट्रिक या इंटर दूसरे राज्य से पास किया है, तब भी उसे झारखंड में सचिवालय में नौकरी नहीं मिलेगी। कार्मिक विभाग द्वारा बनाए गए ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नई नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
सिर्फ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों पर लागू होंगे नये नियम
संशोधन के अनुसार जिन्हें झारखंड में आरक्षण मिला हुआ है उन्हें इस नियम से छूट रहेगी । अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए झारखंड से मैट्रिक-इंटर पास करना जरूरी नहीं होगा। इतना ही नहीं, सामान्य वर्ग के लिए झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना जरुरी है। इसके साथ ही जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए यहां की रीति-रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया है ।