रांची: कास्ट स्क्रूटनी कमिटी के आदेश को चुनौती देते हुए बीजेपी समरी लाल ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से जाति स्क्रूटनी कमिटी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई. हालांकि कोर्ट ने आदेश पर स्टे लगाने से मना कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि अगर समरी लाल को किसी ऐसी कार्रवाई से सदस्यता खत्म होने तक खतरा लग रहा तो वो स्टे मांग सकते है.
ये सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में हुई और अगली सुनवाई के लिए 8 जून की तारीख मुकर्रर की गई है. आपको बता दे कि समरी ने हाईकोर्ट में कास्ट स्क्रूटनी कमिटी के उस आदेश को चुनौती दी है. जिसमें उनके जाति प्रमाण पत्र को ग़लत करार दिया गया था. प्रार्थी के अधिवक्ता हर्ष कुमार के मुताबिक़ याचिका में कहा गया है कि बिना किसी ठोस आधार के समरी लाल की जाति प्रमाण पत्र को अवैध करार दिया गया है.