धनबाद: व्यवसायी लाला खान हत्याकांड के आरोपी अशरफ़ अली हाईकोर्ट ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया है. आरोपी की ज़मानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद की कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अशरफ़ अली को बेल देने से इनकार करते हुए उसकी ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है.
आपको बता दें कि धनबाद जिला के वासेपुर में पिछले वर्ष मई के महीने में लाला खान की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. ये घटना शहर के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जब्बार मस्जिद के समीप हुई थी.