
देश में मीडिया को कंट्रोल करने की सरकारों की प्रवृत्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है । गंगा में बहती लाशों के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तंज भरे लहजे में पूछा कि “जिस चैनल ने इसे दिखाया उसपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं? ”
आंध्र प्रदेश सरकार को भी लताड़ा
एक अन्य मामले में देशद्रोह की धाराओं में केस दर्ज करने के बढ़ते चलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम बात कही। शीर्ष कोर्ट ने आंध्र सरकार को आदेश दिया किया कि वह दो तेलुगु चैनलों पर देशद्रोह को लेकर दंडात्मक कार्रवाई न करे ।
मीडिया को दबाने की कोशिश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि उसे समाचार चैनलों-टीवी 5 और एबीएन आंध्र ज्योति के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहिए। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘आंध्र प्रदेश सरकार चैनलों के खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज कर उनको दबा रही है।