केन्द्र सरकार ने वाहन कंपनियों के लिए Dual Airbag के बिना वाहन बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है । शुक्रवार को एक gazette notification के जरिए सरकार ने वाहन मालिकों के लिए Dual Airbag अनिवार्य कर दिया है ।
Front Seat पर ड्राइवर के बगल में बैठे co-passanger के लिए भी Airbag अनिवार्य
Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ड्राइवर के बगल में Front Seat पर बैठने वाले co-passanger के लिए भी Airbag का होना अनिवार्य है । आपकी गाड़ी का मूल्य चाहे जो हो, लेकिन उसमें Airbag तो होना ही चाहिए ।
कब से लागू होगा नया नियम?
सरकार ने अपने gazette notification में साफ-साफ लिखा है कि कंपनियां 01 अप्रैल 2021 के बाद कोई ऐसी गाड़ी नहीं बनाएंगी जिसमें Dual Airbag न हो, नये मॉडल के लिए यह समय सीमा 31 अगस्त 2021 है । यानि अगर कोई कंपनी वाहन का नया मॉडल भी लॉन्च कर रही हैं तब भी 31 अगस्त 2021 के बाद बिना Dual Airbag के गाड़ी नहीं बेच सकतीं
सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन
Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) ने अपने बयान में कहा कि हम अपनी ओर से कुछ नया नहीं कर रहे । हम तो road safety पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं । अब आपकी गाड़ी चाहे 3 लाख की हो या 30 लाख की, उसमें Dual Airbag तो होना ही चाहिए, फिर चाहे वो ट्रक हो, बस हो या कार ।