Old Pension Scheme : सरकारी कर्मचारियों को मिलगी पुरानी पेंशन की सौगात, आवेदन शुरू

Old Pension Scheme
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RANCHI : सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुश खबरी है.  केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय (DPPW) ने पूराने पेंशन योजना को लेकर ऑफिस मेमोरेडम जारी किया है. इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आप पुरानी पेंशन चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन होगा. आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2023 रखी गई है.

इन पर लागू होगी योजना

दरअसल, महत्वपूर्ण फैसला करते हुए सरकार ने माना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिलना चाहिए. यह उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन्होंने 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित नौकरियों के लिए आवेदन किया था (जिस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) लागू हुई थी). लेकिन, इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2023 है. केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नारायण द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर यूपी के कार्मिक विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. बता दें कि देश में जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन की व्यवस्था समाप्त करते हुए नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) व्यवस्था लागू की गई थी.

केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मी को नहीं मिलेगा फायदा

कार्मिक मंत्रालय के पत्र के अनुसार, इसके दायरे में केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मी नहीं आएंगे. केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र को यूपी का कार्मिक विभाग इससे जुड़े सभी विभागों को इसकी कापी भेज रहा है, जिससे इसके दायरे में आने वालों से 31 अगस्त 2023 तक विकल्प लिया जा सके केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि 22 दिसंबर 2003 तक भर्ती के लिए निकले विज्ञापन के आधार पर जनवरी 2004 के बाद नियुक्ति पाने वालों का पुरानी पेंशन देने के लिए लगातार प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यायालयों व केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी ऐसे अधिकारियों और कर्मियों को पुरानी पेंशन के संबंध में समय-समय पर आदेश करते रहे हैं. इसीलिए ऐसे अधिकारियों व कर्मियों को विकल्प लेकर पुरानी पेंशन का लाभ देने पर विचार हुआ है.

एनपीएस खाते होंगे बंद 

उक्त दायरे में आने वाले अधिकारियों और कर्मियों को विकल्प लिया जाएगा जो अधिकारी और कर्मचारी विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, लेकिन जो निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा. विकल्प देकर आने वाले ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना के नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करते हैं, तो 31 अक्तूबर 2023 तक आदेश जारी करते हुए एनपीएस खाते बंद कर दिए जाएंगे और उनके लिए सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की सदस्यता लेना अनिवार्य किया जाएगा. उनके खातों में कर्मचारियों के योगदान का समायोजन राशि जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा.

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