
रांची । 7वीं जेपीएससी के लिए राज्य सरकार की ओर से निर्धारित उम्र सीमा ही मान्य होगी। हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया ।
हाईकोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों के प्रति हमें सहानुभूति है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बधें है। इसलिए अदालत इस मामले में अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत नहीं दे सकती है। अदालत ने डिटेल आदेश बाद में पारित करने को कहा है। इस संबंध में रीना कुमारी सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

