
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मुख्य आयकर अधिकारी तापस कुमार दत्ता, उनकी पत्नी रूपन दत्ता, विश्वनाथ अग्रवाल और संतोष कुमार साह के खिलाफ सीबीआइ ने चार्जशीट दाखिल कर दी है।
जांच पदाधिकारी ने आयकर विभाग के तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त तापस कुमार दत्ता के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया है। इन सभी आरोपितों ने तापस कुमार दत्ता को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने में प्रेरित किया।
सीबीआइ ने एक षड्यंत्र के तहत अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को विधि सम्मत रूप देने के लिए परिचित और रिश्तेदारों को कर्ज देने का आरोप लगाया है। सीबीआई की चार्ज शीट और अभियोजन स्वीकृति आदेश के आधार पर स्पेशल जज ने चारों आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ-साथ भादवि की धारा 109 और 120 बी के तहत संज्ञान लिया है।
अदालत ने उपरोक्त सभी आरोपितों को अदालत में हाजिर होने के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया है। तापस कुमार दत्ता के खिलाफ सीबीआई ने जांच में पाया है कि उच्च पद पर कार्य करते हुए एक अप्रैल 2012 से 12 अप्रैल 2017 मात्र 5 वर्ष की अवधि में वेतन को छोड़कर 9.78 रुपये की संपत्ति अर्जित किया, जो उसके आय स्रोत से अधिक है।